OBC Reservation MP, Bhopal News, भोपाल। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज विधानसभा में जानकारी दी कि प्रदेश में अन्य पिछडा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश के तीन विभागों में उच्च न्यायालय का स्टे होने के कारण 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। शेष सभी विभागों में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। यह जानकारी उन्होंने प्रश्नकर्ता विधायक श्रीमती कल्पना वर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी।
चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल किया कि यह बताए कि कौन-कौन से विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू है। उन्होंने कहा कि जब मैं सीएम था तब प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण किया था। उन्होंने आगे कहा कि वे 27 प्रतिशत आरक्षण से भी संतुष्ठ नहीं है क्यों कि ओबीसी की आबादी प्रदेश में 50 प्रतिशत है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप पंद्रह साल से सरकार में है आपने मात्र 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया, बात तो तब बनती जब आप 35 प्रतिशत आरक्षण देते।
प्रश्न के उत्तर में पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखेलावन पटैल ने कहा कि तीन विभागों शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और पटवारी की भर्ती पर उच्च न्यायालय का स्टे लगा हुआ है। शेष सभी विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछडा वर्ग को प्रदान किया जा रहा है। मूल प्रश्न कर्ता श्रीमती वर्मा ने कहा कि तीन सालों से भर्ती पर रोक लगा रखी है, रोक कब तक हटाई जाएगी। जवाब में मंत्रीजी ने कहा कि रोक जल्दी हटवाने के प्रयास किए जाएंगे।