Jabalpur News: गवाह मुकरे डीएनए पॉजिटिव टेस्ट Report में दोषी ठहराया

नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास
Jabalpur News, Jabalpur Crime News: एक नाबालिग लड़की जब अपने मामा के साथ शादी में शामिल होने के लिए देवरी स्टेशन से उतरकर पैदल ग्राम उमरिया रोड से जा रहे थे तभी एक बाईक में दो लड़कों ने मामा भांजी को लिफ्ट दी और रास्ते में मामा के साथ मारपीट कर चाकू से कई वार किए तथा उनके कपड़े उतरवा लिए और नाबालिग भांजी को घसीटकर झाडिय़ों में ले गए जहां उसके साथ दुराचार किया। इस जघन्यतम मामलें की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जबलपुर की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और अथज़्दंड के दंड से दंडित किया है साथ ही 2 लाख रुपये प्रतिकर राशि पीडि़ता को प्रदान करने के आदेश पारित किए। इस मामलें की खास बात यह रही की गवाह न्यायालय में मुकर गए लेकिन पुलिस की सशक्त विवेचना और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आगे दोषी बच नहीं सके। न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया और सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक गत 19 अप्रैल 2016 को एक नाबालिग लड़की अपने मामा के साथ शादी में शामिल होने के लिए ट्रेन से देवरी स्टेशन पहुंची रात में 9 बजे जब मामा भांजी ग्राम ईमलई होते ग्राम तिगवा जा रहे थे तभी एक बाईक पर दो लड़के आए और उन्होंने पूछा कहा जाना है आओ हम छोड़े देते है। इस दौरान मामा ने उन्हें डांटा और पैदल चलने लगे। ईमलई रोड में वहीं दो लड़के रुके और उसके मामा पर चाकुओं से कई वार किए जेब में रखे रुपए लूट लिए और कपड़े उतरवा लिए उसके बाद नाबालिग को घसीटकर झाडिय़ों में ले गए उसके मामा जान बचाकर वहां से भागे इसके बाद दोनों ने उसे झाड़ी में खींचकर ले गये और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने धारा 325 341 307 394 376(डी) एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा 25/27 आयुध अधिनियम का मामला दजज़् कर न्यायालय में चालान पेश किया। नाबालिग लड़की और उसके परिजन न्यायालय में अपने बयान से मुकर गए किन्तु अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई एवं पॉजीटिव डीएनए रिपोटज़् के संबंध में आरोपी को दण्डित कराने हेतु प्रस्तुत तकज़् प्रस्तुत किए जिस से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी धमेज़्न्द गडारी को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के अथज़्दंड से दंडित किया साथ ही 2 लाख रुपये प्रतिकर राशि पीडि़ता को प्रदान करने के आदेश पारित किए।
मारपीट के दोषी आरोपी को 2 साल की वैसद………..
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन िंसह कौरव की अदालत ने नेपियर टाउन निवासी एक बैटरी की दुकान चलाने वालें व्यक्ति के साथ ग्राहक द्वारा गारंटी और रिप्लेसमेंट चाजज़् को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने वालें एक ग्राहक को दोषी पाते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही 2 हजार रुपए का अथज़्दंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रसल चौक में बैटरी की दुकान चलाने वालें कमल चड्डा के यहां से आरोपी योगेश दुआ ने एक बैटरी खरीदी थी जो तीन माह के अंदर खराब हो गई। गारंटी काडज़् होने के बावजूद ग्राहक आरोपी योगेश दुआ 50 रुपए रिप्लेसमेंट चाङ्का नहीं देना चाह रहा था इसी बात को लेकर योगेश और कमल के बीच वाद विवाद हुआ बीच बचाव करने उसका छोटा भाई आया उसके साथ भी मारपीट की गई। कमल चड्डा के रिपोटज़् पर ओमती पुलिस ने धारा 325 294 323 34/506 के तहत मामला दजज़् कर न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना मुबेल द्वारा दी गई दलीलों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और 2 साल के कारावास की सजा सुनाई।