दुराचार को दोषी पिता को 20 साल की कैद

Jabalpur News- जबलपुर न्यूज़। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन विवेक कुमार की अदालत ने अपरिपक्व बेटी को निरीह शिकार समझकर अपनी हवस का शिकार बनाने वालें पिता को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक गत 16 दिसंबर 2020 को नाबालिग लड़की कक्षा ८वीं तक पढ़ी है। घर में अपनी मम्मी के साथ सो रही थी।

रात्रि करीब 12 बजे के लगभग उसके पापा उसके पास कब आकर सोये, उसे नहीं पता, परंतु जब उसके पापा ने गलत काम करने की कोशिश की तो जिससे उसकी नींद खुल गयी और वह चिल्लाई, मम्मी और बहन को जगाया और बताया कि पापा उसके साथ गलत हरकत कर रहे है, तभी मम्मी ने पापा को बहुत चिल्लाया। इसके बाद वह अपनी मम्मी और बहन के साथ पाटन पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने धारा ३७६, ३७६(१), ३७६(२)(च), ३७६(३), ३७६एबी एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ की धारा ३, ४, ५एम, ५एन, ६ के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की और न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पैरवी की जिनके तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और धारा ६ सहपठित धारा ५(एम) एवं (एन) पॉक्सो एक्ट में २० वर्ष का सश्रम कारावास एवं ५०००/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।

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