Jabalpur Cant Election, जबलपुर। केन्ट क्षेत्र में केन्ट बोर्ड मेंबर चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। चुनाव पार्टी सिम्बल पर नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी चुनाव के प्रति गंभीर हैं। आंदोलन प्रदर्शन का सिलसिला जारी हो गया है। किसी तरह का विवाद न हो और चुनाव शांति पूर्ण तरीके से निपट जाएं इसके लिये प्रशासन ने केन्ट क्षेत्र की सीमा में धारा १४४ लगा दी है। एसडीएम रांझी ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में धारा १४४ लागू कर दी है। केंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले पूरे निर्वाचन क्षेत्र के रहवासियों को एसडीएम कार्यालय से जारी निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं इसके तहत राजनीतिक दल व चुनाव मैदान में कूदने वाले प्रत्याशियों को भी अपना आचरण रखना होगा। आदर्श आचार संहित लागू होने के बाद पूरे केंट क्षेत्र में सभा या अन्य सार्वजनिक आयोजनों को लेकर भी पहले एसडीएम रांझी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कई और बंदिशें भी लगाई गई हैं। वहीं आदर्श आचार संहित लागू होने के साथ ही केंट बोर्ड के वार्डों में नुक्कड़ सभा, रैली या सभा के लिए एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। वहीं बैनर – पोस्टर और होर्हिंग लगाने के लिए भी प्रत्याशियों या राजनैतिक दलों को अनुमति लेने होगी। गौरतलब है सालों के इंतजार के बाद केन्ट में चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा के ठीक पहले हो रहे इस चुनाव को विधानसभा की शहरीय सीटों का सेमिफाईनल भी कहा जा रहा है।
पांच दिन पहले देनी होगी सूचना
आम सभा आदि के लिये कम से कम पांच दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। आमसभा स्थल के लिए प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि को करीब ५ दिन पहले आवेदन देना होगा। जिसके बाद ही स्थल आवंटित किया जाएगा। वहीं करीब २४ घंटे पहले आमसभा के लिए अनुमति लेनी होगी। २४ घंटे पहले आवदेन नहीं आने पर उसे निरस्त भी किया जा सकेगा। वहीं आतिशबाजी पर रोक, लाइसेंसी हथियार लेकर भी न निकले पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी हथियार लेकर नहीं निकलेगा। वहीं धारदार हथियारों के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से रोक होगी। इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान केंट बोर्ड के सभी वार्डो में अतिशबाजी पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है।